जनकपुर सहित धनुषा जिल्लाभरिमे पान, गुटखा, तम्बाकू, सिगरेट के सेवन आ बिक्रीमे रोक
धार्मिक संस्था, शैक्षणिक संस्था आ सार्वजनिक संस्थाक आसपास जनकपुरधाम बजारमे मद्य आ तम्बाकू उत्पादक बिक्री, वितरण आ सेवन पर रोक लगाओल गेल अछि ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषा जनकपुरधाम क्षेत्रक भीतर विद्यालय, कॉलेज, गणित मन्दिर, मस्जिद, सार्वजनिक संस्था, रेलवे स्टेशन, सिनेमा हॉल, छात्रावास, प्रतीक्षा कक्ष आ टिकट काउण्टर मे तम्बाकू उत्पादक बिक्री, वितरण आ सेवन पर रोक लगाओल गेल अछि । एहि ठाम स १०० मीटर क भीतर सार्वजनिक स्थान पर खपत सहित बिक्री आ वितरण पर रोक लगा देल गेल अछि।
धनुषाके मुख्य जिल्ला अधिकारी काशीराज दहाल अधिसूचना जारी कए पान, पराग, गुटखा, तम्बाकू, सिगरेट, बीडी, सिगार, तम्बाकू, सल्फा, कक्कड़ आदि नशाक बिक्री आ वितरण पर निर्धारित स्थान पर रोक लगा देलक अछि । पुलिस के मंगलदिन (आइ) सं प्रभावी रूप सं एहि फैसला के लागू करय के निर्देश सेहो देल गेल अछि.
जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाके समन्वयमे जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषा धार्मिक संस्था, शैक्षणिक संस्था, सार्वजनिक संस्था, चोक चोराहामे एहन पदार्थके सेवन ओ विक्रय वितरणमे रोक लगा देने अछि ।
प्रशासन सेहो ओही कानून के अनुसार कार्रवाई के फैसला के उल्लंघन करय वाला के चेतावनी देलक अछि.