धनुषा मे जमीन आवंटन (कित्ताकाट) शुरू भ गेल अछि।
धनुषामे बृहस्पति दिनसँ कित्ताकाट शुरू भऽ गेल अछि । भूमि उपयोग विनियम २०७९ आ भूमि उपयोग विनियम (प्रथम संशोधन) २०८० क अनुसार विभिन्न क्षेत्र कए मानक क भीतर राखि भूमि आवंटन शुरू कैल गेल अछि। एकर तहत कृषि खेती क्षेत्र मे जमीन क आवंटन लेल कम स कम ६७५ वर्ग मीटर क नियम लागू कैल जाएत।
तहिना घर या वाणिज्यिक क्षेत्र बनेबा लेल आवंटन क मामला मे कम स कम १३० वर्ग मीटर क क्षेत्रफल होएब अनिवार्य अछि। स्थानीय स्तर क निर्धारण क अनुसार सड़क पर जमीन क बंटवारा तखने होएत जखन कम स कम ८० वर्ग मीटर क क्षेत्रफल अनिवार्य होएत।
भूमि प्रबन्धन, कृषि आ गरीबी उन्मूलन मन्त्रालय अन्तर्गत सर्वेयर विभाग अन्तर्गत धनुषा जनकपुर सर्वेयर कार्यालय बृहस्पतिदिन अधिसूचना जारी कए भूमिक सर्वेक्षण शुरु भेल जानकारी देलक अछि । एकर अतिरिक्त कहल जाइत अछि जे जाहि क्षेत्र मे जमीन मालिकक बीच जमीनक वितरण आ वर्गीकरण नहि होइत अछि, ओहि क्षेत्र मे शेयर वितरण, हिस्सा मुआवजा, जमीन मालिक, जमीनक बंटवारा नियमक अनुसार होयत।